यूनिटेक की जमीन खरीदने वाली कंपनी अपनी प्रमाणिकता दिखाएः SC

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Jan, 2018 10:46 AM

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विवादों में उलझी रियल्टी क्षेत्र की कंपनी यूनिटेक लिमिटेड की जमीन खरीदने की इच्छुक एक कंपनी से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रमाणिकता दिखाने के लिए वह उसके सामने पेश हो और राशि न्यायालय में जमा कराए। यह कंपनी यूनिटेक की चेन्नई स्थित 400 करोड़ रुपए...

नई दिल्लीः विवादों में उलझी रियल्टी क्षेत्र की कंपनी यूनिटेक लिमिटेड की जमीन खरीदने की इच्छुक एक कंपनी से उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रमाणिकता दिखाने के लिए वह उसके सामने पेश हो और राशि न्यायालय में जमा कराए। यह कंपनी यूनिटेक की चेन्नई स्थित 400 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को खरीदने की इच्छुक है। उच्चतम न्यायालय ने इस कंपनी को उसके समक्ष पेश होने को पूरी राशि जमा कराने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने हालांकि यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा की उस अर्जी पर कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें उन्होंने आठ सप्ताह के लिए हिरासत में रहते हुए पैरोल देने का आग्रह किया है। चंद्रा ने घर खरीदारों को उनका पैसा लौटाने और अधूरी परियोजना को पूरा करने के वास्ते धन की व्यवस्था करने के लिए पैरोल दिए जाने का आग्रह किया है। मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक ने कहा था कि वह चेन्नई स्थित अपनी जमीन के दो हिस्सों को बेचने के लिए एक कंपनी से बातचीत कर रही है। जमीन के ये टुकड़े 170 करोड़ और 229.45 करोड़ रुपए में बेचे जाने की बात चल रही है। पीठ ने उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से कहा है कि वह जमीन खरीदने की इच्छुक कंपनी के सक्षम अधिकारी को नोटिस जारी कर 16 फरवरी को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहे।

शीर्ष अदालत की इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने कहा है, ‘‘यदि वह कंपनी जो मूल्य बताया गया है उस पर भूमि खरीदने की इच्छुक है, तो वह बताई गई राशि का ड्राफ्ट ‘रजिस्ट्रार ऑफ दि सुप्रीम कोर्ट’ के नाम लेकर यहां पहुंचे ताकि आगे का निर्देश दिया जा सके।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि यूनिटेक लिमिटेड के घर खरीदार जो कि वर्तमान स्थिति में अपने फ्लैट का कब्जा लेने के इच्छुक हैं, वह अधिवक्ता पवन श्री अग्रवाल को इसके बारे में अवगत कराएं। अग्रवाल इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे हैं। इससे पहले यूनिटेक की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि अदालत ने चंद्रा को 750 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर यूनिटेक के कथित बकाए का भी जिक्र किया।

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