वी.सी.आर. भरा गलत, अब देना होगा हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Feb, 2018 11:13 AM

vcr filled wrong now must give damages

विद्युत निगम के एक कनिष्ठ अभियंता को गलत परिवर्तनीय कूपन अक्षय नोट (वी.सी.आर.) भरना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मामले में निर्णय सुनाते हुए हर्जाना राशि 5000 रुपए, परिवाद व्यय राशि 5000 रुपए मय ब्याज जे.ई.एन. के वेतन से कटौती...

माधोपुर: विद्युत निगम के एक कनिष्ठ अभियंता को गलत परिवर्तनीय कूपन अक्षय नोट (वी.सी.आर.) भरना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मामले में निर्णय सुनाते हुए हर्जाना राशि 5000 रुपए, परिवाद व्यय राशि 5000 रुपए मय ब्याज जे.ई.एन. के वेतन से कटौती करने के आदेश दिए हैं। 

क्या है मामला
दीन मोहम्मद पुत्र इमाम निवासी रैगर मोहल्ला चौथ का बरवाड़ा ने बताया कि उसने विद्युत विभाग से एक घरेलू कनैक्शन ले रखा है। उसने समस्त बिल समय पर जमा कराए। उस पर विद्युत निगम की कोई राशि बकाया नहीं है। लेकिन 8 फरवरी 2016 को विद्युत विभाग द्वारा जो बिल जारी किया गया, वह करीब 53 हजार 879 रुपए जोड़कर भेजा गया। इस सम्बन्ध में शिकायत करने पर उसे बताया गया कि निगम कार्मिक राजकुमार बैरवा कनिष्ठ अभियंता द्वारा दो वर्ष पूर्व वी.सी.आर. भरी गई थी, जिसकी राशि जोड़कर बिल भेजा गया है। उसने वी.सी.आर. रद्द करने को लेकर कई बार विद्युत विभाग के सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को निवेदन किया लेकिन वी.सी.आर. रद्द नहीं कर मार्च 2016 को उसका बिजली कनैक्शन काट दिया गया। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विद्युत निगम को परिवादी को मानसिक संताप का हर्जाना 5,000 रुपए 10 प्रतिशत सालाना ब्याज अदा करने व परिवाद व्यय 5000 रुपए एक माह में देने के आदेश दिए। मंच ने उक्त राशि कनिष्ठ अभियंता राजकुमार बैरवा के वेतन से कटौती कर भरपाई करने के आदेश भी दिए। 

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