जल्द खाली कराए जा सकेंगे सरकारी आवासों से अवैध कब्जे

Edited By ,Updated: 17 May, 2017 06:00 PM

will be able to evacuate soon illegal occupation from government residences

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी आवासों से अनधिकृत कब्जा हटाने की प्रक्रिया को सरल तथा तेज बनाने और दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून में संशोधन को आज मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी आवासों से अनधिकृत कब्जा हटाने की प्रक्रिया को सरल तथा तेज बनाने और दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून में संशोधन को आज मंजूरी दे दी। कानून में संशोधन के बाद सरकारी आवासों से अवैध कब्जों को तेजी से खाली कराया जा सकेगा और सरकारी आवासों का इंतजार करने वालों का नंबर जल्दी आएगा। इससे सरकारी आवासों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकारी आवासों से अनधिकृत कब्जे को हटाने की प्रक्रिया बड़ी लंबी थी और इसमें काफी समय लगता था। कानून में संशोधन कर इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा तथा अवैध कब्जे को जल्द खाली कराया जाएगा। इस कानून के दायरे में सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सांसद और मंत्री भी आएंगे। 

उन्होंने कहा कि यदि कोई कानून का पालन नहीं करता है तो उस पर भारी जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 2 और 3 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। विधेयक में आवासीय परिसर की परिभाषा में बदलाव किया गया है और अधिनियम की धारा 3 में नए उपबंध शामिल किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार भू-संपदा अधिकारी को कब्जा खाली कराने के लिए अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत वह मामले की जांच कर सकेगा और वह कानून की धारा 4, 5 और 7 के अनुसार लंबी प्रक्रिया को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होगा। भू-संपदा अधिकारी सरकारी आवास से कब्जा हटाकर उसका कब्जा लेने में सक्षम होगा।

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