Edited By ,Updated: 29 Apr, 2017 02:20 PM
क्या आपका अकाउंट एफ.ए.टी.सी.ए. (फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट) के अनुकूल है? अगर आपने इसके लिए जरूरी दस्तावेज अब तक मुहैया नहीं कराए हैं तो सोमवार से आपको कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
नई दिल्लीः क्या आपका अकाउंट एफ.ए.टी.सी.ए. (फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट) के अनुकूल है? अगर आपने इसके लिए जरूरी दस्तावेज अब तक मुहैया नहीं कराए हैं तो सोमवार से आपको कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, एफ.ए.टी.सी.ए. के नियमों के तहत जरूरी जानकारी नहीं दिए जाने पर म्युचुअल फंड के निवेशकों, बैंक के खाताधारकों और बीमा योजनाओं में निवेश करने वालों को उनके खातों का संचालन करने से रोक दिया जाएगा।
हालांकि, ऐसी सभी खाताधारकों के साथ नहीं होगा, बल्कि जिनके खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, उन्हें ही एफ.ए.टी.सी.ए. नियमों का पालन करना है। अगर बैंक खाताधारक 'टैक्स रेजिडेंसी' (आपको किन-किन देशों में टैक्स चुकाना होता है) के डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में असफल रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के दायरे में आते हैं।
क्या है FATCA
एफ.ए.टी.सी.ए. के तहत भारत और अमेरिका के बीच वित्तीय सूचनाओं का स्वत आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है। देश के वित्तीय संस्थानों को यहां की टैक्स अथॉरिटीज को सूचनाएं मुहैया करानी पड़ती हैं जिन्हें अमेरिका से साझा किया जाता है। एफ.ए.टी.सी.ए. को लागू करने के लिए दोनों सरकारों के स्तर पर हुआ यह समझौता (इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट या आईजीए) 31 अगस्त 2015 से लागू हुआ है। वित्तीय संस्थानों को कहा गया है कि वो निश्चित अवधि (जुलाई 2014 से अगस्त 2015) में खुले खातों के लिए स्व-अभिप्रमाणित (सेल्फ सर्टिफाइड) दस्तावेज जमा करवाएं।
ये अपनाए नियम
-NPS अकाउंट वालों के लिए: अगर आपने 1 जुलाई 2014 के बाद नैशनल पेंशन सिस्टम (एन.पी.एस.) अकाउंट खुलवाया और इसका प्रबंधन एनएसडीएल कर रहा है तो एफएटीसीए का के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन जरूरी है। आपको ईमेल, एसएमएस के जरिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिला होगा। आप इसे भरकर इसकी हार्ड कॉपी और साक्ष्य के तौर पर जरूरी दस्तावेजों को एन.एस.डी.एल.-सी.आर.ए. के पास जमा करा दें।
-म्यूचुअल फंड: वित्त मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल 2017 को जारी रिलीज के मुताबिक, जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खुले सभी अकाउंट्स/फोलिओज को 30 अप्रैल 2017 तक एफ.ए.टी.सी.ए. नियमों के तहत लाना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर इनसे लेनदेन बंद कर दिया जाएगा। अपने डीटेल्स भरने के लिए म्यूचअल फंड के रजिस्ट्रार्स के इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं।