रेलवे में आपको मिलते हैं ये अधिकार, 500 Km की यात्रा पर होता है यह फायदा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Jun, 2017 02:19 PM

you get this right in the railway

यातायात के लिए भारतीय काफी हद तक रेलवे पर निर्भर हैं। रेलवे की तरफ से यात्रियों को कई अ...

नई दिल्लीः यातायात के लिए भारतीय काफी हद तक रेलवे पर निर्भर हैं। रेलवे की तरफ से यात्रियों को कई अधिकार मिलते हैं, लेकिन इन अधिकारों के बारे में जानकारी न होने की वजह से सफर के दौरान कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आज जानिए रेलवे से मिले कुछ अधिकारों के बारे में जिससे अपका रेल सफर शानदार हो सकता है।

पति के टिकट पर पत्नी कर सकती है सफर
यदि आप किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। इस टिकट को आप अपनी कन्फर्म टिकट ब्लड रिलेशन या अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पैसे बेकार नहीं जाएंगे। ट्रेन के छूटने के 24 घंटे पहले स्टेशन मास्टर को कहकर आप अपना टिकट अपने परिवार वालों को दिलवा सकते हैं।

तबीयत खराब होने पर मिलेगा इलाज
रेल सफर के दौरान यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में डॉक्टर आपकी सीट पर आकर आपकी जांच करके जाएंगे। डॉक्टर की सेवा लेने के लिए सबसे पहले आपको टी.टी.ई. को अपनी तबीयत के बारे में बताना होगा। टी.टी.आई. अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क कर डॉक्टर की व्यवस्था कर सकता है। हालांकि डॉक्टर विजिट की फीस आपको देनी होगी।

500 किमी की यात्रा पर मिलेगा फायदा 
अगर आप 500 किमी से ज्यादा लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो आप बीच में दो दिन यात्रा रोककर बाद में फिर आगे की यात्रा कर सकते हैं। पहला ब्रेक कम से कम 300 किमी की यात्रा के बाद होना चाहिए। ट्रेन में हाईजीन फूड देना रेलवे की जिम्मेदारी है। यात्री पहले से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। फूड की क्वालिटी या चार्ज में कोई गड़बड़ी होने पर यात्री शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

टिकट को करवा सकते हैं अपग्रेड 
अगर आपका टिकट स्लीपर क्लास का है और आप ए.सी. क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप अपने टिकट को अपग्रेड करवा सकते हैं। आप ट्रेन में मौजूद टी.टी.ई. से मिलकर ए.सी. बोगी में सफर कर सकते हैं। हालांकि ए.सी. बोगी में सीट खाली रहने पर ही आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। इसके लिए आपको रिजर्वेशन चार्ज और जो अंतर दोनों कैटेगरी के किराए में है वह टी.टी.ई. आप से वसूलेगा।

संक्रामक रोग वोलों के लिए अलग सीट
संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति रेलवे अधिकारी के परमीशन के बगैर रेल में यात्रा नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से सीट का प्रबंध करना रेलवे की जिम्मेदारी है। यदि कोई यात्री बिना अनुमति के सफर करता पकड़ा जाता है, तो उस यात्री और उसके साथ वाले यात्री के टिकट को जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें रेल से उतार दिया जाएगा।

कुली के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत
अगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे का कोई कुली आपसे ज्यादा किराया मांगे या बदतमीजी करे तो आप उसकी शिकायत स्टेशन मास्टर से कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर कुली का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कुली का नंबर नोट करना जरूरी है जो उसकी बांह पर लगे बैच पर लिखा होता है।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!