Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Oct, 2017 09:51 AM
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए 21 वर्षीय एक युवक के परिवार के सदस्यों को बीमा कंपनी को 23.26 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। 2 वर्ष पहले तेज गति से जा रहे एक ट्रक से टक्कर लगने पर इस युवक की मौत हो...
नई दिल्लीः मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए 21 वर्षीय एक युवक के परिवार के सदस्यों को बीमा कंपनी को 23.26 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। 2 वर्ष पहले तेज गति से जा रहे एक ट्रक से टक्कर लगने पर इस युवक की मौत हो गई थी।
क्या है मामला
वर्ष 2015 में सुखविंद्र सिंह अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि तेज गति और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी तथा उसकी मौत हो गई थी। याचिका के मुताबिक 8 अगस्त, 2015 को रात 2 बजे ट्रक ने सिंह के मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसे कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गया। घटनास्थल पर एकत्रित हुए लोग उसे पास के अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। साथ ही बताया गया कि घटना के बाद ट्रक चालक ने वहां से फरार होने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दक्षिणी दिल्ली के ओखला के पास पकड़ लिया था। सुखविंद्र एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करता था। कानूनी कार्रवाई के दौरान आरोपी चालक और ट्रक के मालिक ने अपना जवाब दर्ज नहीं करवाया।
यह कहना है फोरम का
एम.ए.सी.टी. के पीठासीन अधिकारी राजीव बंसल ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक के बीमाकत्र्ता, न्यू इंडिया एश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को मृतक सुखविंद्र सिंह की पत्नी और मां को 23,26,000 रुपए देने का निर्देश दिया है। यह फैसला प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मशीनी जांच रिपोर्ट और आरोपी चालक के खिलाफ आई.पी.सी. की धाराओं के तहत पुलिस द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र पर आधारित था।