Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 09:35 PM
शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले में जिला अदालत ने बुडै़ल के रहने वाले नवाब को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
चंडीगढ़, (संदीप): शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले में जिला अदालत ने बुडै़ल के रहने वाले नवाब को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इस राशि में से 1 लाख रुपए उस बच्चे को बतौर मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं, जिसे पीड़िता ने जन्म दिया है।
बच्चे को यह राशि उसके बालिग होने पर दी जाएगी। पिछले साल सैक्टर-34 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर दुराचार, धोखाधड़ी और धमकाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
थाना पुलिस द्वारा 17 सितम्बर, 2016 को दर्ज किए गए मामले के तहत पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया था की दोषी नवाब ने उससे शादी करने का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए थे।
इस दौरान युवती गर्भवती हो गई और वह नवाब को शादी के लिए कहने लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में पता चला कि नवाब ने किसी अन्य से शादी कर ली है। पीड़िता ने इसकी शिकायत बुडै़ल चौकी पुलिस को दी।
पुलिस ने मैडीकल रिपोर्ट के आधार पर नवाब के खिलाफ दुराचार, धोखाधड़ी और धमकाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया था।