Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 08:56 AM
नाबालिगा के अपहरण और दुराचार के मामले में जिला अदालत ने प्रदीप और गगनदीप को 7-7 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिगा के अपहरण और दुराचार के मामले में जिला अदालत ने प्रदीप और गगनदीप को 7-7 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोनों पर 55-55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मुआवजा राशि में 50-50 हजार रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रदीप को पोक्सो एक्ट 4 और आई.पी.सी. की धारा 120बी के तहत और गगनदीप को पोक्सो एक्ट 4 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।