Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 10:09 AM
पी.जी.आई. एंबुलैंस रैकेट के मुख्य आरोपी गगनदीप को गिरफ्तार न किए जाने पर थाना पुलिस ने उसकी पी.ओ. प्रक्रिया शुरू करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।
चंडीगढ़(संदीप) : पी.जी.आई. एंबुलैंस रैकेट के मुख्य आरोपी गगनदीप को गिरफ्तार न किए जाने पर थाना पुलिस ने उसकी पी.ओ. प्रक्रिया शुरू करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने उसे भगौड़ा करार देने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी थी। प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने मामले में शनिवार को स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। इस पर अदालत ने गगनदीप मान उर्फ फौजी को भगौड़ा करार दे दिया।
पुलिस की ओर से अदालत बताया गया था कि पी.जी.आई. एंबुलैंस रैकेट में पुलिस अब तक अरुण, सुलेमान, अवतार के अलावा पी.जी.आई. में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात विनोद, शशि, गुरकिरपाल और शव बांधने का काम करने वाले अश्विनी, तीरथपाल और अश्विनी व मोर्चरी में तैनात विक्की को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सतिंदर और राजू को भी गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन गगनदीप की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
पुलिस ने उसकी तलाश में लुधियाना और सहारनपुर के अलावा कई अन्य जगह छापेमारी की लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गगनदीप के वांटेड के पोस्टर पब्लिक प्लेस पर लगाते हुए सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत सभी संभावित जगहों पर अलर्ट भेजा।