Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 09:20 AM
भवन विद्यालय-33 के खिलाफ सी.सी.पी.सी.आर. ने जांच के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़(रश्मि) : भवन विद्यालय-33 के खिलाफ सी.सी.पी.सी.आर. ने जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में कमीशन की ओर से स्कूल के प्रिंसिपल को सम्मन भेजा गया है। साथ ही एजुकेशन डिपार्टमैंट के सर्कल ऑडिटर और पीड़ित छात्र के अभिभावक को कमीशन के सामने हाजिर होने का भी आदेश जारी किया गया है।
गौरतलब है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के छात्र को जनरल कैटेगरी में तबदील कर दिया गया था। इसे लेकर अभिभावकों ने कई बार स्कूल के समक्ष अपनी बात रखनी चाही। हालांकि स्कूल की ओर से किसी तरह की रियायत पीड़ित को नहीं दी गई। इसके बाद अभिभावकों ने कमीशन का दरवाजा खटखटाया तो स्कूल का तर्क था कि शिक्षा विभाग की ओर से इस कैटेगरी में एडमिशन के लिए कोई पैसे का भुगतान नहीं किया जाता।
इस कारण छात्र की कैटेगरी को बदला गया। अगर एम.एच.आर.डी. की ओर से ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के लिए प्रति छात्र 750 रुपए फंड मुहैया करा दिया जाता है तो छात्र को दोबारा पिछली कैटेगरी में डायवर्ट कर दिया जाएगा।