5 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ मामले में कंडक्टर को 5 साल की कैद

Edited By ,Updated: 29 Sep, 2016 09:50 AM

conductor got 5 year prison term for molesting 5 year old student

सैक्टर-38 के स्टैपिंग स्टोंस स्कूल में के.जी. की 5 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में इसी स्कूल के बस कंडक्टर रहे मुल्लांपुर निवासी 24 वर्षीय जगजीत सिंह को एडिशनल सैशंस जज की अदालत ने आपराधिक धाराओं 5 वर्ष कैद व 53 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): सैक्टर-38 के स्टैपिंग स्टोंस स्कूल में के.जी. की 5 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में इसी स्कूल के बस कंडक्टर रहे मुल्लांपुर निवासी 24 वर्षीय जगजीत सिंह को एडिशनल सैशंस जज की अदालत ने आपराधिक धाराओं 5 वर्ष कैद व 53 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सैक्टर-39 थाना पुलिस ने 12 मई, 2015 को जगजीत के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की थी। स्कूल बस में कंडक्टर के तौर पर तैनात रहे जगजीत पर पुलिस ने छेड़छाड़ की आई.पी.सी. की धाराओं समेत प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन्स फ्रॉम सैक्सुअल आफैंसिज (पोक्सो) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि समाज में बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऐसा अपराध करने वालों के प्रति दया नहीं बरती जा सकती। इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। 

कुछ गलत नहीं किया था
जगजीत ने बताया कि वह पिछले 6 साल से इस स्कूल की बस में बतौर कंडक्टर काम कर रहा था। उसके गांव के ही व्यक्ति ने उसे यहां काम पर लगवाया था व उसने बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसने खुद को झूठा फंसाए जाने की बात कही। 4 भाई-बहनों में से एक जगजीत का छोटा भाई किरयाने की शॉप पर बैठता है जबकि एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है व एक छोटी बहन है। 

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की हुई थी सिफारिश
मामले को संजीदगी से न लेने को लेकर स्कूल प्रबंधन और बस ऑप्रेटर के खिलाफ कमीशन ने पोक्सो एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने की सिफारिश कर दी थी। कमीशन ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और बस ऑप्रेटर के खिलाफ पोक्सो की धारा 19-21 (2) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने को कहा था। इस पर पुलिस ने संबंधित कार्रवाई की थी जिसकी सुनवाई विचाराधीन है।

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