जानलेवा हमला करने वाले दोषी को 4 साल की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Oct, 2017 09:32 PM

convicted and sentenced to 4 years to fatal attack

रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने सरवन को हत्या के प्रयास और धमकी देने का दोषी पाते हुए उसे 4 साल की सजा सुनाई है। सैक्टर-31 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 2016 में केस दर्ज किया था।

चंडीगढ़, (संदीप): रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने सरवन को हत्या के प्रयास और धमकी देने का दोषी पाते हुए उसे 4 साल की सजा सुनाई है। सैक्टर-31 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 2016 में केस दर्ज किया था।

मामले के तहत रामदरबार के रहने वाले अर्जुन गुप्ता बताया था कि वह और उसका एक अन्य रिश्तेदार अनिल दोनों एक कमरे में किराए पर साथ रहते थे और अलग-अलग फैक्टरी में दोनों बतौर लेबर काम करते थे।

 उसके गांव का रहने वाला एक अन्य जानकार सरवन भी उनके कमरे के समीप ही रहता था और वह अक्सर उनके पास आता रहता था। 11 जनवरी को सरवन और अनिल के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था। तब उसने दोनों में समझौता करवा दिया था।

 इसके बाद 12 जनवरी को अनिल जब काम से घर लौट रहा था तो सरवन ने उसे रास्ते में रोका और उससे फिर बहस करने लगा। इसी दौरान सरवन ने रॉड उसके सिर पर दे मारी। इससे अनिल लहूलुहान हो गया। इसी दौरान अर्जुन वहां पहुंच गया, उसने शोर मचाया तो सरवन वहां से भाग गया।

अर्जुन ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को सैक्टर-32 में भर्ती करवाया। पुलिस ने अर्जुन की शिकायत के आधार पर सरवन के खिलाफ केस दर्ज कर उसे 14 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था।

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