घर में जबरन घुसा था युवक, 2 साल की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 11:54 PM

court sentences 2 year sentence for forced entry

एक स्थानीय कौंसलर के घर में जबरन घुसने के आरोप में अदालत ने एक युवक को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि कौंसलर का पीछा करने के मामले में युवक को बरी कर दिया गया।

चंडीगढ़, (संदीप): एक स्थानीय कौंसलर के घर में जबरन घुसने के आरोप में अदालत ने एक युवक को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि कौंसलर का पीछा करने के मामले में युवक को बरी कर दिया गया। आरोपी को दो हजार जुर्माना भी लगाया गया है।

2016 का है मामला

सैक्टर-34 थाना पुलिस ने वर्ष 2016 में विश्वजीत नामक युवक पर केस दर्ज किया था। केस के तहत एक स्थानीय स्कूल की कौंसलर का आरोप था कि दोषी उसी सोसाइटी में रहता था जहां वह रहती थी।

 दोषी अकसर उसका पीछा किया करता था और कई बार उसके सामने दोस्ती का भी प्रस्ताव रखा चुका था, जिसे वह हर बार अस्वीकार कर चुकी थी। आरोप के अनुसार जब भी वह मार्कीट जाती थी तो दोषी उसका रास्ता रोक लेता था। सितम्बर 2016 को दोषी ने उसका पीछा कर रास्ते में रोकने का प्रयास किया और जबरन उसका हाथ भी पकड़ लिया। दोषी ने उसे धमकाया कि अगर वह उससे दोस्ती नहीं करेगी तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

आरोप के तहत वह इसी डर से दोषी के खिलाफ शिकायत नहीं देती थी। नवम्बर 2016 को दोषी उनके घर में आने लगा तो पीड़िता के पिता ने उसे रोका। इस पर दोषी ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी जबरन उसे साथ ले जाने लगा और विरोध करने पर उससे मारपीट की। इस संबंधी पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी। मार्च 2017 में पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया था।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!