Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 11:36 AM
डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दुराचार पीड़ित बच्ची के लिए 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा मंजूर किया है।
चंडीगढ़(संदीप) : डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दुराचार पीड़ित बच्ची के लिए 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा मंजूर किया है। जबकि लीगल सर्विस अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले भी पीड़िता को 10 लाख रुपए दे चुकी है। पीड़ित सहायता योजना 2012 के तहत पीड़िता को यह राशि मुहैया करवाई गई है।
डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी यू.टी. के अधिकारियों के अनुसार पीड़िता को मुआवजा देने के पीछे कारण यह संदेश देना है कि ऐसे संगीन अपराध के मामलों को बेहद संजीदगी से लिया जा रहा है। दुराचार जैसा अपराध केवल पीड़िता के साथ अपराध नहीं है, बल्कि यह समाज के साथ भी अपराध है।
उल्लेखनीय है कि संबंधित मामले में पीडिता के 2 मामाओं ने उसे हवस का शिकार बनाते हुए उससे दुराचार किया था, जिस कारण वह गर्भवती हुई और उसने बच्ची को भी जन्म दिया।