Edited By ,Updated: 21 Aug, 2016 12:34 PM
जिला अदालत ने थाना सदर खरड़ में दर्ज भुक्की के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में मनदीप सिंह भागोमाजरा, अमृतपाल सिंह व अजय कुमार निवासी सन्नी एनक्लेव खरड़ शामिल है।
मोहाली, (राणा): जिला अदालत ने थाना सदर खरड़ में दर्ज भुक्की के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में मनदीप सिंह भागोमाजरा, अमृतपाल सिंह व अजय कुमार निवासी सन्नी एनक्लेव खरड़ शामिल है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई, 2014 को घड़ुआं पुलिस ने सोतल चौकी के पास नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान पुलिस ने खरड़ की तरफ से आ रहे एक ट्रक चालक को रोकने का इशारा किया। तो उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया व पीछे की तरफ भागने लगा। पुलिस ने उक्त ट्रक में सवार तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उससे से भुक्की के थैले बरामद हुए। पुलिस ने उक्त थैलों का जब वजन किया था तो 1 क्विंटल 5 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने उक्त लोगों पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।