स्मैक तस्कर को 10 साल कैद की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 09:29 AM

drug smuggler sentenced to 10 years imprisonment

एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने दोषी हिमाचल के जिला हमीरपुर के दीपक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (संदीप): एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने दोषी हिमाचल के जिला हमीरपुर के दीपक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी के खिलाफ सैक्टर-36 थाना पुलिस ने पिछले साल एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत 29 जुलाई, 2016 को विशेष चैकिंग अभियान के तहत कजहेड़ी में सैक्टर-61 चौकी पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पुलिस ने कजहेड़ी की तरफ से एक युवक को नाके की तरफ आते हुए देखा, लेकिन नाके को देखकर युवक वापस मुडऩे लगा। यह देख पुलिस टीम ने उसका पीछा कर उसे काबू कर लिया। जैसे ही पुलिस ने उसे काबू किया तो युवक अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक बाक्स फैंकने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने बाक्स लेकर उसकी जांच की तो उसमें बाक्स में से 12 इंजैक्शन और पाऊडर नुमा कोई चीज बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि इंजैक्शन प्रतिबंधित हैं और नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाक्स से मिला पाऊडर स्मैक है। पुलिस को बाक्स में से 5.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। 


 

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