शिक्षा के अधिकार से सैंकड़ों बच्चे वंचित, अभिभावक हो रहे परेशान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Mar, 2018 10:44 AM

education

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है लेकिन उसके बावजूद ना जाने कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं।

चंडीगढ़(रश्मि) : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है लेकिन उसके बावजूद ना जाने कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। 

 

अगर ये बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने भी जाते हैं तो स्कूल इन छात्रों को यह कहकर एडमिशन देने के लिए मना कर देता है कि पहले बच्चे का प्रमाण पत्र या आधार कार्ड लेकर आओ जबकि शिक्षा के अधिकार कि नियमों के तहत किसी भी बच्चे को बिना किसी प्रमाण पत्र के भी एडमिशन देना अनिवार्य है। 

 

लेकिन स्टेट लीग्ल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आयोजित थर्ड लीगल सर्विस कैंप के दौरान जहां आधार कार्ड बनाने को लेकर स्टॉल लगाया गया था लेकिन वहां से सैंकड़ों अभिभावक खाली हाथ ही लौट रहे थे। जब वो स्टाल पर आधार कार्ड बनवाने के लिए गए वहां भी उनसे बच्चे का प्रमाण पत्र ही मांगा गया जो उनके पास नहीं था।

 

कानून के अनुसार मना नहीं कर सकते स्कूल :
जब इस बारे में गवर्नमैंट मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजीव कुमार बंसल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता क्योंकि आर.टी.ई के तहत किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से स्कूल मना नहीं कर सकता है। आधार कार्ड स्कूलों द्वारा इस लिए मांगा जा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड को बैंक अकाऊंट से लिंक किया जा रहा है। इसका कारण बच्चों को आर.टी.ई एक्ट के तहत मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाओं का छात्रों को लाभ मिल सके जैसे मिड डे मिल और स्कूल ड्रैस आदि।
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!