आए से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सिविल जज दोषी करार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Dec, 2017 10:25 PM

former civil judge convicted in property case

आय से अधिक संपत्ति केस में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने पूर्व सिविल जज एम.एस. वालिया को दोषी करार दिया है। अदालत के अनुसार वालिया ने अज्ञात स्रोतों के जरिए 52.43 लाख रुपए कमाए हैं।

चंडीगढ़, (संदीप कुमार): आय से अधिक संपत्ति केस में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने पूर्व सिविल जज एम.एस. वालिया को दोषी करार दिया है। अदालत के अनुसार वालिया ने अज्ञात स्रोतों के जरिए 52.43 लाख रुपए कमाए हैं। अदालत वालिया को वीरवार को सजा सुनाएगी। वालिया पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की शिकायत पर भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के तहत केस दर्ज हुआ था।

 पहले सैक्टर-3 थाना पुलिस द्वारा वालिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस पर वालिया ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए केस की जांच सी.बी.आई. को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ सी.बी.आई. ने 3 फरवरी 1998 को वालिया के खिलाफ केस दर्ज किया था।

 सी.बी.आई. की ओर से मामले में वालिया के खिलाफ 107 गवाह बनाए गए थे। फरवरी 1998 में सी.बी.आई. में दर्ज मामले के अनुसार उस समय खरड़ में तैनात सिविल जज सीनियर डिवीजन एम.एस. वालिया ने 1 मार्च 1988 से लेकर 12 फरवरी 1998 तक अलग-अलग जगह तैनाती के दौरान अज्ञात स्रोतों के जरिए लाखों रुपए कमाए। इससे उन्होंने कई जगह बेनामी संपत्तियां भी खरीदी थी।

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