NGT की ओर से JP ग्रुप को निर्देश, ग्रुप प्लांट चलाएं पूरी कैपेसिटी से

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 09:06 AM

garbage processing plant

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) की ओर से मंगलवार को आए निर्देशों के बाद अब कुछ हद तक डड्डूमाजरा के गारबेज प्रोसैसिंग प्लांट की वजह से पैदा हो रही परेशानियों से निजात मिलने के आसार जागे हैं।

चंडीगढ़(विजय) : नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) की ओर से मंगलवार को आए निर्देशों के बाद अब कुछ हद तक डड्डूमाजरा के गारबेज प्रोसैसिंग प्लांट की वजह से पैदा हो रही परेशानियों से निजात मिलने के आसार जागे हैं। ट्रिब्यूनल की ओर से जे.पी. ग्रुप को साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्लांट को अपनी पूरी क्षमता से चलाया जाए। प्लांट की कुल कैपेसिटी 500 मैट्रिक टन की है। 

 

जबकि शहर से रोजाना लगभग 450 मैट्रिक टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। इसलिए अगर प्लांट अपनी पूरी क्षमता में चले तो सॉलिड वेस्ट की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ट्रिब्यूनल ने आने वाले सोमवार से इस निर्देश का पालन करने की हिदायत दी है। 

 

मौजूदा समय में प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी में नहीं चल रहा है, जिस कारण डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के ढेर लग रहे हैं। डड्डूमाजरा में रहने वाले लोग कईं बार डंपिंग ग्राऊंड से आने वाली जहरीली दुर्गंध की शिकायत नगर निगम के पास कर चुके हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई स्थाई हल नहीं निकला। 

 

निगम को 5.50 लाख लौटाने को कहा :
नगर निगम की ओर से हालही में फर्म पर 10.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस पर एन.जी.टी. ने निगम को 5.50 लाख रुपए जे.पी. गु्रप को लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी के पांच लाख रुपए बचे हैं उसे वेस्ट की सैग्रीगेशन के लिए इस्तेमाल करने को कहा है। 

 

ट्रिब्यूनल ने फर्म को नए कंपोस्ट प्लांट को तुरंत प्रभाव से अपनी पूरी कैपेसिटी से चलाने के भी निर्देश दिए हैं। इस समय फर्म 300 मेट्रिक टन के इस कंपोस्ट प्लांट को ट्रायल बेस पर चला रही है।

 

रोजाना दी जाएगी टिपिंग फीस :
एन.जी.टी. ने निगम को निर्देश दिए हैं कि फर्म को रोजाना टिपिंग फीस दी जाए। फर्म को एन.जी.टी. ने आर.डी.एफ. को पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में बेचने की भी आजादी दे दी है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि आर.डी.एफ. को तुरंत डिसपोज किया जाना अनिवार्य है। साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगले तीन सप्ताह तक फर्म को कोई एम.एस.डब्ल्यू. देने की जरूरत नहीं है। 


 

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