गीतांजलि मर्डर केस : CBI ने कोर्ट में दिखाए डाक्यूमैंट्स, बचाव पक्ष जिन्हें बता रहा था मिसिंग

Edited By ,Updated: 25 Apr, 2017 11:40 AM

gitanjali murder case

पंचकूला की विशेष सी.बी.आई. कोर्ट में सोमवार को बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस की सुनवाई हुई। मामले के मुख्य आरोपी पूर्व सी.जे.एम. एवं गीतांजलि के पति रवनीत गर्ग वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सी.बी.आई. को कहा...

पंचकूला(मुकेश) : पंचकूला की विशेष सी.बी.आई. कोर्ट में सोमवार को बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस की सुनवाई हुई। मामले के मुख्य आरोपी पूर्व सी.जे.एम. एवं गीतांजलि के पति रवनीत गर्ग वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सी.बी.आई. को कहा था कि 2 हफ्तों में बचाव पक्ष को मिसिंग डाक्यूमैंट्स पेश करे।

सोमवार को हुई सुनवाई में सी.बी.आई. ने कोर्ट को सभी दस्तावेज दिखाए, जो मिसिंग होने पर बचाव पक्ष ने अर्जी लगाई थी। बचाव पक्ष ने मिसिंग डाक्यूमैंट्स दिखाए जाने के बाद अपनी अर्जी वापिस ले ली है। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। 

बचाव पक्ष द्वारा कोर्ट में सी.बी.आई. द्वारा इस मामले में मिसिंग दस्तावेज पेश किए जाने को लेकर याचिका लगाई थी। रवनीत गर्ग के वकील विशाल गर्ग का कहना था कि गीतांजलि मर्डर केस मामले में सी.बी.आई. द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए थे, उनमें से कुछ दस्तावेज नहीं है और उनके द्वारा मिसिंग दस्तावेज सी.बी.आई. कोर्ट में पेश करने को लेकर याचिका लगाई थी।

गौरतलब है कि मामला 7 जुलाई 2013 का है। आरोपी सी.जे.एम.की पत्नी गीतांजलि की हत्या गोली लगने से हुई थी और मृतका (गीतांजलि) के परिजनों की शिकायत पर सी.जे.एम. रवनीत गर्ग और उनकी मां तथा पिता के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था। 2 साल बाद 8 सितम्बर 2016 को आरोपी पति (सी.जे.एम. ) रवनीत गर्ग को सी.बी.आई. ने कैथल से गिरफ्तार कर पंचकूला सी.बी.आई. कोर्ट में पेश कर 5 दिनों के रिमांड पर भी लिया था। 5 दिनों के रिमांड के बाद आरोपी रवनीत गर्ग को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद से राजनीत गर्ग न्यायिक हिरासत में है।

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