Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 10:14 AM
डी.एस.पी. पोस्ट के लिए कैट जाने वाली सैक्टर-31 थाना प्रभारी इंस्पैक्टर गुरजीत कौर व पुलिस लाइन में तैनात इंस्पैक्टर श्रीप्रकाश की याचिका का निपटान करते हुए कैट ने होम सेक्रेटरी को दोनों की रिप्रेजेंटेशन पर 2 माह में फैसला लेने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़(संदीप) : डी.एस.पी. पोस्ट के लिए कैट जाने वाली सैक्टर-31 थाना प्रभारी इंस्पैक्टर गुरजीत कौर व पुलिस लाइन में तैनात इंस्पैक्टर श्रीप्रकाश की याचिका का निपटान करते हुए कैट ने होम सेक्रेटरी को दोनों की रिप्रेजेंटेशन पर 2 माह में फैसला लेने के आदेश दिए हैं।
कैट ने आदेश दिए हैं कि संबंधित रिप्रेजेंटेशन पर कैट द्वारा तत्कालीन इंस्पैक्टर अमराऊ सिंह की याचिका में दिए आदेशों को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। दोनों इंस्पैक्टर्स ने अमराऊ सिंह केस में कैट के आदेशों को आधार बनाते हुए यह याचिका दायर की थी।
उल्लेखनीय है कि कैट के आदेशों के बाद अमराऊ सिंह को डी.एस.पी. बना दिया था। दायर याचिका में दोनों इंस्पैक्टर्स ने मांग की थी कि संबंधित अथॉरिटी को आदेश दिए जाएं कि उन्हें व अन्य योग्य इंस्पैक्टरों को डी.एस.पी. पद पर प्रमोट करने पर विचार करें। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक वह फरवरी 2016 से वह डी.एस.पी. पद पर प्रमोशन पाने के योग्य हैं।
लेकिन, दानिपस कैडर से डेपुटेशन और ट्रांसफर पर आए डी.एस.पी. इन कोटे की सीटों पर कब्जा जमाए हैं। याचिका में कहा है कि वरिष्ठता के आधार पर याचिकाकर्ताओं का नंबर वरिष्टा सूची में 33 और 32वां है और वह डी.एस.पी. के प्रमोशन कोटे के लिए अगले 8 पदों के भीतर आते हैं।
गौरतलब है कि यू.टी. प्रशासन को पहले ही तीन इंस्पैक्टरों गुरमुख सिंह, चरणजीत सिंह और दिलशेर की ओर से दायर अवमानना याचिका पर नोटिस मिल चुका है, जिसमें प्रशासन को कैट में हलफनामा दायर करना है।