Edited By ,Updated: 28 Jul, 2016 07:24 PM
छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता के बयानों से मुकरने पर वीरवार को अदालत ने दो युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दो वर्ष पुराने मामले में यशवीर मलिक (21) और सोनू (27) बरी हुए हैं। 21 अगस्त 2014 को यू.टी. पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के अनुसार...
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): छेड़छाड़ के मामले में पीड़िता के बयानों से मुकरने पर वीरवार को अदालत ने दो युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दो वर्ष पुराने मामले में यशवीर मलिक (21) और सोनू (27) बरी हुए हैं। 21 अगस्त 2014 को यू.टी. पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के अनुसार पुलिस को वॉयरलैस पर सैक्टर 15 में छेड़छाड़ की सूचना मिली थी। मामले में शिकायतकर्ता पीड़ित उसी सैक्टर में अपनी सहेलियों के साथ बतौर पीजी रहती थी। उसका आरोप था कि वह सहेलियों के साथ घर के बाहर सैर कर रही थी। आरोप के मुताबिक मोटर साइकिल पर आए दो युवकों ने उनकी तरफ अश्लील इशारा किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब उसने मोटर साइकिल की चॉबी लेकर उन्हें पकडऩे का प्रयास किया तो युवकों ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में पुलिस पहुंची। हालांकि अदालत में पीड़िता बयान से मुकर गई, उसने आरोपियों को पहचाने से मना कर दिया। उसके साथ मौजूद उसकी सहेली भी बयान से मुकर गई।