प्रॉपर्टी ट्रांसफर में सेलर न सहयोग करे तो बोर्ड करेगा मदद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jun, 2017 09:03 AM

if the cellar does not cooperate in property transfer  then board will help

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) के पास कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें प्रॉपर्टी की सेल डीड के निष्पादन में सेलर्स या उनके कानूनी वारिस खरीदार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। खरीदार के फेवर में सेल डीड की रजिस्ट्रेशन के लिए काफी धन मांगा जा रहा है।

चंडीगढ़(विजय) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) के पास कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें प्रॉपर्टी की सेल डीड के निष्पादन में सेलर्स या उनके कानूनी वारिस खरीदार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। खरीदार के फेवर में सेल डीड की रजिस्ट्रेशन के लिए काफी धन मांगा जा रहा है। 

 

यही वजह है कि अब बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है कि अगर खरीदार को वास्तविक कठिनाई आ रही है या सेलर की ओर से प्रताडि़त किया जा रहा है तो खरीदार जी.पी.ए./सब-जी.पी.ए./, एस.पी.ए. एग्रीमैंट टू सेल के साथ अपने डॉक्यूमैंट कम्पलीट करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

 

हालांकि खरीदार को बोर्ड की वैबसाइट में दी गई सभी जरूरी फीस भी देनी होगी। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से कहा गया है कि रैगुलर जी.पी.ए./सब जी.पी.ए. ट्रांसफर में जो डॉक्यूमैंट्स लगेंगे वही इन मामलों में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के लिए तत्काल सर्विस को भी शुरू किया है। इसके तहत एप्लिकैंट को तत्काल फीस चुकानी होगी। 

 

ये है तत्काल फीस :
ई.डब्ल्यू.एस./ओ.आर.टी/वन रूम        20 हजार
एल.आई.जी./कैटेगरी-4/वन बैड रूम    30 हजार
एम.आई.जी./कैटेगरी-3/2 बैडरूम            40 हजार
एच.आई.जी./कैटेगरी-1/2/3 बैडरूम    50 हजार

 

कमर्शियल प्रॉपर्टी की तत्काल फीस :
1 लाख रुपए कन्वीनियंट शॉप्स/स्मॉल बूथ्स के लिए
2 लाख रुपए बे शॉप्स/एस.सी.एफ. के लिएं

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