अंधेरे में हुआ रेप, आरोपी को पहचानने से नाबालिगा ने किया इनकार

Edited By ,Updated: 30 Aug, 2016 08:00 PM

in the case of minor rape victim accused of reneging on

एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के मुकरने व फोरैंसिक रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ कुछ न आने के चलते एडिशनल सैशंस कोर्ट ने 20 वर्षीय आरोपी मनीमाजरा के सर्वेश (20) को बरी कर दिया।

 चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के मुकरने व फोरैंसिक  रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ कुछ न आने के चलते एडिशनल सैशंस कोर्ट ने 20 वर्षीय आरोपी मनीमाजरा के सर्वेश (20) को बरी कर दिया। पीड़िता शुरू में संगीन आरोप लगाने के बाद कोर्ट में मुकर गई। वहीं पीड़िता के मैडीकल में आरोपी का सीमन समेत किसी भी प्रकार से डी.एन.ए. नहीं पाया गया। मनीमाजरा थाना पुलिस ने सर्वेश के खिलाफ 23 जुलाई, 2015 को दुष्कर्म समेत पोक्सो एक्ट की धाराओं में यह केस दर्ज किया था। 

मामले में मनीमाजरा में रहने वाली 14 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है और वह अपनी बहन व उसके परिवार के साथ रहती थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि घटना वाले दिन वह सुबह 5 बजे घर में नहाने गई थी। तभी आरोपी आया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं, पीड़िता ने मुकरते हुए कहा था कि बाथरूम में अचानक एक लड़का आया था जिसने शारीरिक छेड़छाड़ की थी। घटना के समय बिजली नहीं थी और बाथरूम में लाइट भी नहीं थी।

 ऐसे में वह आरोपी के चेहरे को नहीं पहचान पाई। वहीं पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी को पहचानने से इंकार करते हुए उसका नाम भी जानने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि वह आरोपी को पहली बार कोर्ट में देख रही है। ऐसे में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने यह फैसला दिया।

 

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