महिला कैदियों और पुलिस कर्मियों को अश्लील इशारे करना पड़ा भारी, मिली 1-1 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 10:00 PM

issue of obscene gestures to female prisoners and police personnel

पेशी पर लाई महिला कैदियों और महिला कांस्टेबलों पर भद्दे कमैंट, अश्लील इशारे करने और सरकारी कर्मी के काम में बाधा डालने वाले 7 कैदियों को जिला अदालत ने 1-1 साल कैद की सजा सुनाते हुए सभी पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

चंडीगढ़, (संदीप): पेशी पर लाई महिला कैदियों और महिला कांस्टेबलों पर भद्दे कमैंट, अश्लील इशारे करने और सरकारी कर्मी के काम में बाधा डालने वाले 7 कैदियों को जिला अदालत ने 1-1 साल कैद की सजा सुनाते हुए सभी पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने साहिल, तेज प्रताप, मोहम्मद इफरान, विकास, आशु, रोहित और आकाश को सजा सुनाई है। बख्शीखाने में तैनात एस.आई. रघुवीर सिंह की ओर से दायर की गई अपराधिक शिकायत के आधार पर सभी कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत में दायर की गई आपराधिक शिकायत में एस.आई. ने कहा था कि 20 अक्तूबर की शाम को सभी कैदियों को अदालत में पेशी के बाद जेल ले जाया जा रहा था।

उक्त कैदी एक ही बस में थे। वहीं, उनके साथ दूसरी बस चल रही थी जिसमें महिला कैदियों को पेशी के बाद ले जाया जा रहा था। जब दोनों बसों को जिला अदालत परिसर से ले जाया गया तो एक बस में बैठे उक्त सातों कैदियों ने महिला कांस्टेबलों और महिला कैदियों पर भद्दे कमैंट करने शुरू कर दिए। साथ ही उन्हें अश्लील इशारे किए।

महिला कांस्टेबलों ने बाद में इसकी शिकायत बख्शीखाने में तैनात सब इंस्पैक्टर और इंस्पैक्टर से की। इसके बाद 23 अक्तूबर को अदालत में सातों दोषियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की गई। अदालत ने इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लेडी कांस्टेबलों के बयान दर्ज करवाए थे।

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