जज नोट कांड: CBI ने दायर किया जवाब

Edited By ,Updated: 23 Mar, 2017 01:18 AM

judge note scam

जज नोट कांड में जिला अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सी.बी.आई. ने बचाव पक्ष की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि हिसार के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन जज आर.के. जैन का वीडियो कान्फ्रैंसिंग के जरिए ही क्रास एग्जामिनेशन किया जाए।

चंडीगढ़, (संदीप): जज नोट कांड में जिला अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सी.बी.आई. ने बचाव पक्ष की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि हिसार के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन जज आर.के. जैन का वीडियो कान्फ्रैंसिंग के जरिए ही क्रास एग्जामिनेशन किया जाए। अदालत में दिए गए अपने जवाब में सी.बी.आई. ने कहा कि ए.डी.जे. आर.के. जैन का एग्जामिनेशन चीफ वीडियो कान्फ्रैंसिंग  के जरिए हुआ था।

बचाव पक्ष ने मामले में पिछली तारीख पर बतौर अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर वीडियो कान्फ्रैंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने वाले एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन जज आर.के. जैन की ए.सी.आर. की भी मांग की थी। सी.बी.आई. ने बचाव पक्ष की इस अर्जी का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि मामले में अभी अभियोजन पक्ष की गवाहियां अभी चल रही हैं, ऐसे में आर.के. जैन को समन नहीं किया जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया बचाव पक्ष की गवाही के दौरान की जा सकती है। अदालत ने मामले में आगामी सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है।

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