Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Mar, 2018 10:49 AM
प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी बहलाना के रहने वाले सतनाम सिंह को दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़ (संदीप): प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी बहलाना के रहने वाले सतनाम सिंह को दोषी करार दिया है। उसे 14 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। सतनाम के खिलाफ सैक्टर-31 थाना पुलिस ने पिछले साल मई में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
सतनाम ने रामदरबार के रहने वाले उदयवीर के सिर में बैसबॉल के डंडे से वार कर और बाद में उसे दूसरी मंजिल से धक्का देकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने मृतक के भाई दुर्गापाल की शिकायत पर सतनाम के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह है मामला
मामले के अनुसार 14 जून 2017 को रामदरबार फेज-2 में रहने वाला उदयवीर अपने पिता की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने के बाद अपने भाइयों के साथ रात करीब 8 बजे घर लौटा था। वह अपने घर की दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था।
रात करीब 3 बजे उदयवीर के छोटे भाई दुर्गापाल ने घर की दूसरी मंजिल पर उदयवीर के चिल्लाने की आवाज सुनी। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहलाना का रहने वाला सतनाम उदयवीर पर चिल्ला रहा है कि उसने उसकी गर्लफ्रैंड से उसकी मर्जी के बिना शादी की है।
उदयवीर पर चिल्लाते हुए सतनाम उसके सिर में बेसबॉल के डंडे से वार किए जा रहा था और उसे दूसरी मंजिल से नीचे धक्का देकर गिरा दिया। इससे उदयवीर की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि सतनाम पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं।