नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Mar, 2018 08:23 PM

minor kidnapping and gang rape convicts for 20 20 years

नाबालिगा के अपहरण और गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने दोषी गुरबचन और कुणाल को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए दोनों दोषियों पर 1.05-1.05 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से 1-1 लाख रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश...

चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिगा के अपहरण और गैंगरेप के मामले में जिला अदालत ने दोषी गुरबचन और कुणाल को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए दोनों दोषियों पर 1.05-1.05 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से 1-1 लाख रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। 

 

घर से राशन लेने के लिए गई थी पीड़िता
मनीमाजरा थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ पीड़िता की मां की शिकायत पर मई, 2017 को आई.पी.सी. की धारा 376 (डी), 323, 363 और पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज किया था। 

 

थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत 12 मई 2017 को पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने कहा था कि वह पति और छह बच्चों के साथ मनीमाजरा में रहती है। 8 मई को उसकी नाबालिग बेटी घर से राशन लेने के लिए गई थी। इसी दौरान उसे दो युवक मोटर साइकिल पर किडनैप कर ले गए। 

 

रातभर दोषियों ने उसे अपने पास रखा और अगले दिन उसे घर के पास छोड़ गए। उसकी बेटी ने उसे अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। 

 

शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता का मैडीकल करवाया। दुराचार की पुष्टि होने पर पुलिस ने पीड़िता के सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करवाए और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गुरबचन और कुणाल को गिरफ्तार कर लिया था। 

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