Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Oct, 2017 07:32 PM
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) की प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से 15 दिन पहले अब एक पब्लिक नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा। दरअसल नए सिटीजन चार्टर को लागू करते समय बोर्ड के सामने यह बात आई कि ऑब्जेक्शन मांगने के लिए बोर्ड के पास प्रोविजन तो था लेकिन उसका...
चंडीगढ़, (विजय गौड़) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) की प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से 15 दिन पहले अब एक पब्लिक नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा। दरअसल नए सिटीजन चार्टर को लागू करते समय बोर्ड के सामने यह बात आई कि ऑब्जेक्शन मांगने के लिए बोर्ड के पास प्रोविजन तो था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से 15 दिन पहले पब्लिक नोटिस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिससे कि अगर प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम करना चाहता है तो उसे पर्याप्त समय मिल सके। हालांकि जो एप्लिकेशन 19 सितंबर से पहले मिली थीं उनकी ट्रांसफर पहले नियम के अनुसार ही की जाएगी जिससे कि एप्लिकैंट्स को उत्पीडऩ से बचाया जा सके।