Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 01:12 PM
फिल्मी एक्ट्रैस से रेप करने उपरांत गर्भवती होने पर डरा धमकाकर उसका गर्भपात करवाने संबंधी दर्ज एफ.आई.आर. में स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा पंजाबी गायक जरनैल सिंह उर्फ जैली के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 506 तहत सप्लीमैंट्री चालान बुधवार को मोहाली अदालत में...
मोहाली(कुलदीप) : फिल्मी एक्ट्रैस से रेप करने उपरांत गर्भवती होने पर डरा धमकाकर उसका गर्भपात करवाने संबंधी दर्ज एफ.आई.आर. में स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा पंजाबी गायक जरनैल सिंह उर्फ जैली के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 506 तहत सप्लीमैंट्री चालान बुधवार को मोहाली अदालत में पेश कर दिया गया। स्टेट क्राइम ब्रांच के एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह ने चालान पेश करने की पुष्टि की है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार को अदालत में जरनैल सिंह जैली खिलाफ उक्त महिला का जबरन गर्भपात करवाने संबंधी आई.पी.सी. की धारा 313 तहत चालान पहले ही पेश किया जा चुका है। महिला द्वारा गैंगरेप के लगाए आरोपों के बारे में रेप की धाराओं के तहत चंडीगढ़ के सैक्टर-39 के पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था जिसमें चंडीगढ़ पुलिस द्वारा वहां की अदालत में चालान पेश किया जा चुका है।