हिंद मार्टर्स के डायरैक्टर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jun, 2017 12:20 AM

rejects bail plea of accused

एफ.डी. करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी हिंद मोटर्स के डायरैक्टर आशीष गुप्ता की अंतरिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट में पहुंचे शिकायतकर्त्ताओं ने आरोपी को अंतरिम राहत देने का विरोध किया।

चंडीगढ़, (संदीप): एफ.डी. करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी हिंद मोटर्स के डायरैक्टर आशीष गुप्ता की अंतरिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट में पहुंचे शिकायतकर्त्ताओं ने आरोपी को अंतरिम राहत देने का विरोध किया।

आशीष गुप्ता के वकील ने अदालत में दायर की अंतरिम जमानत याचिका में कहा कि उन्हें शिकायतकर्त्ताओं के पैसे लौटाने के लिए वक्त चाहिए। इसके लिए उन्हें अगर अदालत अंतरिम जमानत देती है तो उसे पैसे जुटाने का समय मिल सकेगा और वह लोगों को धीरे-धीरे पैसे दे सकेंगे।

अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया गया। वहीं कोर्ट में ही मौजूद शिकायतकर्त्ताओं ने भी आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है की हिंद मोटर्स के डायरैक्टर आशीष गुप्ता के खिलाफ कई लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी।

 करीब 400 लोगों ने पुलिस शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उनसे एफ.डी. कराने की एवज में पैसे लिए थे। बदले में उन्हें मोटी रकम देने की बात कही थी। हालांकि बाद में एफ.डी. मैच्योर होने पर आरोपी ने उन्हें पैसे नहीं लौटाए। कई बार कहने पर वह हमेशा कोई न कोई बात कहकर टाल देता था।

बाद में लोगों ने मार्च 2017 में आरोपी के खिलाफ औद्योगिक थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने यह मामला आर्थिक अपराध साखा द्वारा की गई मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया था।

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