Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Oct, 2017 09:02 AM
सुखना लेक के गिरते जलस्तर को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यू.टी. प्रशासन व अन्यस प्रतिवादियों को यहां बेहतर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : सुखना लेक के गिरते जलस्तर को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यू.टी. प्रशासन व अन्यस प्रतिवादियों को यहां बेहतर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट की जानकारी में आया कि सुखना लेक में लगी पानी की टूटियां सूखी पड़ी हैं और शौचालयों की हालत भी खराब है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी अथॉरिटी को यहां पर्यटकों के लिए वॉटर कूलर लगाने को लेकर कहा। वहीं अतिरिक्त शौचालय बनवा कर सुविधाएं प्रदान करने को कहा गया है। वहीं लेक की जलीय वनस्पति को हटाने की संभावना को भी खोजने को कहा गया है ताकि लेक लंबे समय तक कायम रहे।
वेट ड्रेजिंग की इस प्रक्रिया को बिना पानी निकाले ड्रेजर बोट के जरिए किया जाता है जिसके साथ हाईड्रोलिक शोवेल अटैच होता है। यह गाद निकाल उसे बोट में कंटेनर में स्टोर कर देता है। वहीं हाईकोर्ट को बताया गया कि लेक से कमल उखाडऩे का काम जारी है मगर इसमें समय लग रहा है क्योंकि यह तेजी से बढऩे वाला प्लांट है।