मर्डर केस: सिर पर स्लैगर से किया था वार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By ,Updated: 30 Jul, 2016 08:27 PM

the convicted get life imprisonment for murder case

डड्डूमाजरा कलोनी में एक 23 वर्षीय युवक राजेश कुमार उर्फ (रिक्की) का कत्ल करने के मामले में आरोपी इसी कलोनी के राजकुमार को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकै द की सजा दी गई है।

 चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): डड्डूमाजरा कलोनी में एक 23 वर्षीय युवक राजेश कुमार उर्फ (रिक्की) का कत्ल करने के मामले में आरोपी इसी कलोनी के राजकुमार को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकै द की सजा दी गई है। वहीं कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। राजेश पर तेजधार हथियारों से 16 फरवरी, 2013 को हमला किया गया था। पी.जी.आई. में उसकी मौत हो गई थी। 

सैक्टर 34 में सरकारी नौकरी करने वाली मीना के मुताबिक घटना वाली शाम को उनका बेटा रात 9 बजे तक घर नहीं लौटा। जिसे लेकर वह अपने देवर के साथ उसे ढूंढने गई। 9.20 बजे के लगभग उन्हें उनका बेटा एक ठेके के पास दिखा। इतने में एक ट्रक के पास से 5-6 लड़के आए जिनके हाथ में गंडासी, स्लैगर, डंडे थे। राजकुमार नामक आरोपी ने उनके बेटे के सिर पर स्लैगर मारा। घटना को अंजाम दे वह धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने हथियारों समेत दंगा करने, चोट पहुंचाने, हत्या के प्रयास, हत्या व धमकाने की धाराओं में केस दर्ज कर नाबालिग आरोपियों समेत राजकुमार की गिरफ्तारी की थी। 

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