फर्जी बस पास रखने के दोषी छात्र की सजा एक साल हुई कम

Edited By ,Updated: 29 Apr, 2017 09:40 PM

the conviction of a fake bus pass was reduced to one year

फर्जी बस पास रखने के मामले में छात्र द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील को आंशिक तौर पर मंजूर करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सजा 2 साल से एक साल किए जाने के आदेश दिए हैं।

चंडीगढ़, (संदीप): फर्जी बस पास रखने के मामले में छात्र द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील को आंशिक तौर पर मंजूर करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सजा 2 साल से एक साल किए जाने के आदेश दिए हैं।

मलोया कॉलोनी निवासी अभिलाष को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रैट कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में दोषी को पिछले महीने 17 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। 13 नवंबर, 2010 के दायर इस मामले में दोषी को सी.टी.यू. बस चैकर ने चैकिंग के दौरान फर्जी बस पास के साथ पकड़ा था।

मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी पास बरामद किया था। सैक्टर-43 में सुबह 8.40 बजे बस में चैकिंग की गई थी। अदालत में गवाही के बाद धारा 313 के तहत दर्ज बयान में दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए मामले में गलत फंसाए जाने के आरोप लगाए। अदालत में गवाही के दौरान टिकट शॉप इंचार्ज ने बयान दिया था कि दोषी ने जो बस पास दिखाया था, उसका होलोग्राम नंबर सी.टी.यू. से संबंधित नहीं था।

इसे चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी नहीं किया था। बचाव पक्ष की दलील थी कि अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को छात्र मानते हुए उसकी सजा 2 साल से 1 साल करने के आदेश दिए। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!