पानी को लेकर निगम हुआ सख्त, 5 अप्रैल से पानी बर्बाद करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Edited By ,Updated: 01 Apr, 2017 10:33 AM

the corporation will take strict action

गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा बढऩे वाली है। लिहाजा, नगर निगम शहर में पीने के पानी को बर्बादी से बचाने के लिए पांच अप्रैल से लॉन की सिंचाई और गाडिय़ों की धुलाई पर रोक लगाने जा रहा है।

मोहाली(विनोद) : गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा बढऩे वाली है। लिहाजा, नगर निगम शहर में पीने के पानी को बर्बादी से बचाने के लिए पांच अप्रैल से लॉन की सिंचाई और गाडिय़ों की धुलाई पर रोक लगाने जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति पीने वाले पानी को बर्बाद करता पाया जाता है तो उस पर दो से लेकर पांच हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उसका पानी का कनैक्शन भी काट दिया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को होने वाली नगर निगम हाऊस की मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। 

 

पार्षद इसके समर्थन में हैं। इसलिए इस प्रस्ताव का पारित होना तय है। नगर निगम ने गर्मी में पानी की किल्लत से निपटने के लिए लोगों से सहयोग की अपील भी की है। वाटर सप्लाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि लोगों को साफ सुथरा व फुल प्रैशर से पीने मिले। पानी की बर्बादी पर यह रोक पांच अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगी।

 

इसे माना जाएगा पानी की बर्बादी :
1. घर के बगीचे और गमलों में पानी लगाना।
2. स्कूटर, कार या अन्य गाडिय़ों को सीधे टूटी से पाइप लगाकर धोना।
3. बेेहड़े का फर्श और सड़क धोना।
4. टुल्लू पंप को सीधे पाइप लाइन पर लगाकर प्रयोग करना।
5. घर की छत पर रखे टैंक, कूलर का ओवरफ्लो होना।

 

पहली बार नोटिस फिर जुर्माना :
नगर निगम के मुताबिक पहली बार प्रतिबंध तोडऩे वालों को नोटिस दिया जाएगा। दूसरी बार दो हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना पानी के बिल में जोड़कर भेजा जाएगा, जबकि तीसरी बार पानी का कनैक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के घर में पानी की सप्लाई हल्फिया बयान देने के बाद ही बहाल की जाएगी। इस संबंध में फैसला लेने का अधिकार कार्यकारी इंजीनियर के पास रहेगा।

 

यहां रहेगा प्रतिबंध :
नगर निगम के अधीन फेज-6 से 9 व गांव मोहाली की सीवरेज की देखभाल अपने स्तर पर की जाती है। सैक्टर-65 ए, 66 से 69 व सैक्टर-76 से 80 की पानी की सप्लाई व सीवरेज की देखभाल का काम किया जाता है। इसी तरह रिहायशी फेज-1 से 11, सैक्टर-70, 71 व सैक्टर-48 सी व इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 से पांच, गांव मटौर, शाहीमाजरा व मदनपुर की वाटर सप्लाई, गांव सोहाना व कुंभड़ा में भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

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