पटाखों की सेल पर कंट्रोल रखने के लिए तीन टीमों का गठन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Oct, 2017 10:15 PM

three teams formed to keep control of fireworks cell

चंडीगढ़ में पटाखों के चलाने के निर्धारित समय को सख्ती से लागू करने के लिए धारा 144 लागू करने के बाद आज जिला मैजिस्ट्रेट ने पटाखों की सेल पर कंट्रोल रखने के लिए तीन टीमों का गठन किया है।

चंडीगढ़, (राय): चंडीगढ़ में पटाखों के चलाने के निर्धारित समय को सख्ती से लागू करने के लिए धारा 144 लागू करने के बाद आज जिला मैजिस्ट्रेट ने पटाखों की सेल पर कंट्रोल रखने के लिए तीन टीमों का गठन किया है।

बताया जाता है कि यह टीमें तीनों एस.डी.एम. की अध्यक्षता में शहर में निगरानी रखेंगी। इन टीमों में सभी डी.एस.पी., फायर विभाग के अधिकारी, निगम का इस्टेट ऑफिस का इनफोर्समैंट स्टाफ, इस्टेट ऑफिस के कर्मचारी  को शामिल है।

सैंट्रल एस.डी.एम. ने कैंबवाला में चैकिंग भी की व बिना अनुमति के पटाखे बेच रहे एक डीलर को पकड़ा गया। बताया जाता है कि उसके सभी पटाखे जब्त किए और मौके पर ही पानी में डालकर इनको नष्ट भी किया गया।

ज्ञात रहे कि पटाखे चलाने के लिए पहले से ही समय निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 19 अक्तूबर को दीवाली वाले दिन शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

दीवाली से पहले और ही इसके बाद कोई पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसैंस दिए जा रहे हैं वह केवल तय जगह पर ही पटाखे बेच सकेंगे।

प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शहर में पटाखा मैन्युफैक्चरर 125 से 145 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे नहीं बेच सकते। बंधे हुए पटाखे (लडिय़ां) चलाने पर भी शहर में पाबंदी लगा दी गई है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक मैन्युफैक्चरर डिपार्टमैंट ऑफ एक्सप्लोसिव के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मैन्युफैक्चर करेगा। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरर को पटाखों के बॉक्स पर लिखाना होगा कि इसमें लिखा किस तरह के कैमिकल प्रयोग किए गए हैं।

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