Edited By ,Updated: 26 Oct, 2016 11:00 AM
शहर में अवैध पी.जी. संचालित करने, बिना वैरीफिकेशन टैनेंट व नौकर रखने वालों के खिलाफ यू.टी. पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करने जा रही है।
चंडीगढ़(कुलदीप) : शहर में अवैध पी.जी. संचालित करने, बिना वैरीफिकेशन टैनेंट व नौकर रखने वालों के खिलाफ यू.टी. पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हालांकि, पुलिस विभाग ने ऐसे लोगों को फॉर्म भर संबंधित थाने में जमा करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। शहर के सभी थाना पुलिस अपने-अपने एरिया में पडऩे वाले होटल्स की एंट्री रजिस्टर भी जमा करने में जुटी है। शिकायत आने पर ऐसे मामलों में पहले भी कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन पहली बार एक तरफ चैकिंग व केस रजिस्टर्ड करने का आदेश जारी किया गया है। एस.एस.पी. सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि शहर में बिना वैरीफिकेशन रहने वालों के चलते क्राइम ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वह पी.जी. हाऊस, टैनेंट और चाहे नौकरों को हॉयर करना हो।
धड़ल्ले से चल रहे पी.जी. सिर्फ 15 रजिस्टर्ड :
पुलिस सूत्रों के अनुसार सर्वे में सामने आया कि शहर में करीब 500 से अधिक पी.जी. हाऊस चल रहे हैं, जबकि, प्रशासन का डाटा बताता है कि शहर में सिर्फ 15 पी.जी. हाऊस ही रजिस्टर्ड हैं।
टैनेंट भी कर चुके हैं वारदातें :
पुलिस रिकार्ड के अनुसार कई बार बिना वैरीफिकेशन घर में प्रवेश करने वालों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। मकान मालिक व समाज की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस नियमानुसार किसी भी अज्ञात को घर में रखने से पहले पुलिस वैरीफिकेशन जरूरी है।
हायर नौकरों ने की हैं कई वारदातें :
ऑनलाइन शॉपिंग की तरह ऑनलाइन नौकरों को हॉयर करने का ट्रेंड काफी चला है। कई मामले ऐसे हैं जिनमें ऐसे नौकरों ने वारादातों को अंजाम दिया और फरार हो गए। इनमें सैक्टर-22 निवासी महिला इंस्पैक्टर के घर से नौकर 7 लाख के गहनों चोरी कर फरार हो गया था। वहीं सैक्टर-35 में लूट के इरादे से शहीद की मां की हत्या भी कर दी गई थी। अगर इन मामलों में अज्ञात नौकरों की वैरीफिकेशन की गई होती तो शायद ऐसी नौबत ही न आती। पुलिस के रिकार्डनुसार के मुताबिक पिछले 5 साल में बिना वैरीफाई नौकरों ने अलग-अलग जगह 62 क्राइम की वारदातें की हैं।
पी.जी. हाऊस व होटल्स पर रहेगी नजर :
सबसे ज्यादा पी.जी. हाऊस सैक्टर-22, 35, 15, 29, 21, 32, 46, 11,10 में संचालित होते हैं। जबकि, होटल्स कजहेड़ी, बड़हेड़ी, बुड़ैल, सैक्टर-35 व 43 स्थित होटल्स का रिकार्ड जांचा जाएगा। पुलिस का कहना है कि कुछ होटल ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में होटल्स का कमरा कमरा घंटे के हिसाब से किराए पर देते हैं जो वारदातों की वजह भी बनता है।
धारा-188 के तहत होगी कार्रवाई :
धारा-188 सरकारी अधिकारी के आदेशों के अवहेलना करने पर दर्ज की जाती है। इसके तहत अधिकतम एक महीने की कैद या 200 रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
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