IT विभाग ने चेताया, 31 मार्च के बाद कालेधन पर देना होगा 137.25% तक टैक्स

Edited By ,Updated: 25 Mar, 2017 11:19 AM

it dept warns black money holders to come clean by march 31

आयकर विभाग ने एक बार फिर कालेधन वालों को चेताया है। विभाग ने कहा कि उसके पास बैंकों में जमा कराई गई बेहिसाब नकदी की जानकारी है।

नई दिल्लीः आयकर विभाग ने एक बार फिर कालेधन वालों को चेताया है। विभाग ने कहा कि उसके पास बैंकों में जमा कराई गई बेहिसाब नकदी की जानकारी है। कालेधन रखने वालों को पाक साफ होकर निकलने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का इस्तेमाल करना चाहिए। इस योजना के तहत घोषणा की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इस तारीख तक घोषणा नहीं करने पर बैंक खाते में जमा राशि का 137 फीसदी तक वसूला जा सकता है।

कालेधन की जानकारी नहीं देने पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग ने कहा है कि इस योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वालों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। यह स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कालेधन की जानकारी नहीं देने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। विभाग बेनामी लेनदेन कानून के तहत कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगा। यहां तक कि उनके नाम ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साझा कर दिए जाएंगे।

इस दर के हिसाब से देना होगा टैक्स
पीएमजीकेवाईके तहत कालेधन की जानकारी देने वालों को 49.9 फीसदी टैक्स देना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर आयकर रिटर्न में ऐसे धन का जिक्र करता है तो उसे टैक्स के साथ-साथ 77.25% की दर से जुर्माना देना होगा। इस योजना के तहत जो लोग कालेधन का खुलासा नहीं करते हैं और स्क्रूटनी असेसमेंट में इसका पता चलता है तो उनसे 83.25% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। जो लोग योजना के तहत कालेधन की जानकारी नहीं देते हैं और छापेमारी में छिपा धन सरेंडर करते हैं तो उन्हें 107.25% टैक्स और जुर्माना देना होगा। जो लोग छापेमारी में भी कालाधन खुद निकाल कर नहीं देते हैं, उन्हें 137.25% टैक्स और जुर्माना देना पड़ सकता है। 
 

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