3 लाख रुपए से अधिक नकद लेने पर देना होगा उतना ही जुर्माना: अधिया

Edited By ,Updated: 05 Feb, 2017 01:54 PM

penalty of equal amnt for receiving cash over rs 3 lakh adhia

कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब 3 लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरूआत एक अप्रैल से होगी।

नई दिल्लीः कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब 3 लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरूआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में 3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।   

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा। जो व्यक्ति जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा।   उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘यदि आप 4 लाख रुपए नकद स्वीकार करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा। इसी 50 लाख रपुए नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपए होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा।’’   

अधिया ने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह कर देना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में काला धन आया है। अब सरकार भविष्य में इसका सृजन रोकने के लिए कदम उठा रही है।  

राजस्व सचिव अधिया ने कहा कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेन पर निगाह रखेगी। साथ ही वह नकदी के जरिए संदिग्ध उपभोग के रास्तों को भी रोकेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास भारी मात्रा में बेहिसाबी धन है वे उसका इस्तेमाल छुट्टियों बिताने या लग्जरी उत्पाद मसलन कारें, घडिय़ा या आभूषण खरीदने पर करते हैं। नकदी पर नए अंकुशों का मतलब है कि इस तरह के खर्च के रास्तों पर रोक लगेगी। इससे लोग कालेधन का सृजन करने से बचेंगे।   

अधिया ने कहा कि पूर्व में अधिसूचित 2 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन के लिए पैन नंबर देना कायम है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269एसटी जोडऩे का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा।   

हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा। अधिया ने कहा कि प्रस्ताव में 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी लेने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगाने तथा 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर कर लगाने की सिफारिश की है।  

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