सेवानिवृत्त कार्मिकों को मिली सरकार द्वारा एक बड़ी खुशखबरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 12:33 PM

a big good news by the government  retired personnel

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमन्य करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग या किसी जांच समिति आदि में सेवाकाल में किए गए कार्याें के आधार पर साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमन्य करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग या किसी जांच समिति आदि में सेवाकाल में किए गए कार्याें के आधार पर साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार ऐसे कार्मिकों को यात्रा भत्तानिक एवं दैभत्ता उनके द्वारा धारित अंतिम पद एवं वेतनमान के लिए अनुमन्य दरों पर प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि सम्बन्धित पेंशनर द्वारा यात्रा भत्ता देयक उसी प्रकार तैयार किया जाएगा, जैसा कि उनके सेवाकाल में तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि यात्रा भत्ता की धनराशि पेंशनर के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जाएगी। इसके लिए पेंशनर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत साक्ष्य के लिए उपस्थित होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की प्रति अपने यात्रा भत्ता देयक के साथ संलग्न करनी होगी।

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