Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 05:02 PM
इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए ली जाने वाली आईआईटी-जेईई एडवांस की परीक्षा...
नई दिल्ली : इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए ली जाने वाली आईआईटी-जेईई एडवांस की परीक्षा ऑनलाइन लेने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब-तलब किया है। अदालत ने केंद्र सरकार को एक महीने के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि आईआईटी-जेईई में ऑनलाइन परीक्षा अनिवार्य किये जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने नरेन्द्र प्रसाद एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
आवेदकों की दलील
आवेदकों की ओर से अदालत को बताया गया कि आईआईटी-जेईई एडवांस की ऑनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। जबकि इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के लाखों छात्र भाग लेते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में कम्प्यूटर की जानकारी काफी कम होती है। वे कंप्यूटर में दक्ष नहीं होते हैं। यहां तक कि राज्य में कंप्यूटर की पढ़ाई भी अनिवार्य नहीं है। इस कारण भी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
अगली सुनवाई तीन जनवरी को
उनका कहना था कि इस प्रकार का आदेश जारी कर छात्रों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक ओर कंप्यूटर के अनुभवी और दूसरी ओर कंप्यूटर के जानकारी विहीन छात्र हैं। उन्होंने पूर्व की भांति पेन पेपर (ऑफलाइन) परीक्षा लेने की गुहार कोर्ट से लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख आगामी तीन जनवरी तय की है।