Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jan, 2018 02:16 PM
दिल्ली में आर्थिक रुप से कमजोर तबके (इडब्ल्यूएस) और वंचित समूह श्रेणियों (डीजी)के तहत प्रवेश स्तर...
नई दिल्ली : दिल्ली में आर्थिक रुप से कमजोर तबके (इडब्ल्यूएस) और वंचित समूह श्रेणियों (डीजी)के तहत प्रवेश स्तर की कक्षाओं में नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी को शुरु होगी। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। एक लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे ईडब्ल्यूएस के तहत दाखिला ले सकते है जबकि वंचित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, विकलांग, अनाथ, ट्रांसजेंडर और एचआईवी से ग्रस्त लोगों के साथ रह रहे या खुद ही ग्रस्त बच्चे आते हैं।
शिक्षा निदेशालय के निर्देशअनुसार,‘‘इडब्ल्यूएस और डीजी के तहत दाखिला 25 फीसद आरक्षित सीटों पर संबंधित विद्यालयों में कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा। ’’अधिसूचना के मुताबिक इन श्रेणियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी को प्रारंभ होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 21 फरवरी होगी। पहली सूची सात मार्च को निकलेगी और उसी माह बाद में भी सूचियां निकलेंगी। निदेशालय ने संबंधित विद्यालयों को उसके आसपास के अंतर्गत आने वाले रिहायशी क्षेत्रों का ब्योरा 15 जनवरी तक अपलोड करने को कहा है।
उलझन भरी है शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइंस
एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिक्षा निदेशालय की यह गाइडलाइंस उलझन पैदा करने वाली है। जनरल सीटों के लिए इस साल अपर एज लिमिट लागू नहीं की गई है, वहीं EWS और DG के लिए इसे लागू किया गया है। एजुकेशन ऐक्टिविस्ट खगेश झा कहते हैं, सर्कुलर में हाई कोर्ट के 30 अक्टूबर के एक फैसले के हवाले से निदेशालय ने अपर एज लिमिट दी हुई है। हालांकि उसके बाद जनरल सीटों की तरह इसे 2019-20 से लागू करने की बात की है। मगर दूसरी ओर, उसी के बाद निदेशालय ने हाई कोर्ट के अप्रैल 2017 के ऑर्डर का जिक्र करते हुए इसी सेशन में एज लिमिट लागू करने की बात की है। डायरेक्टोरेट ने फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए भी यह अपर एज लिमिट लगाई है, जबकि उन्हें छूट दी जा चुकी है।