अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर मामा को 5 साल कैद

Edited By ,Updated: 15 Jan, 2015 07:46 PM

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अभय मंडयाल की अदालत ने अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में आरोपी हरदेश पुत्र अमी चंद निवासी रजौल तहसील शाहपुर को दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम सजा व 60 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।

कांगड़ा: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अभय मंडयाल की अदालत ने अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में आरोपी हरदेश पुत्र अमी चंद निवासी रजौल तहसील शाहपुर को दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम सजा व 60 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।

 

सहायक जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि यह मामला वर्ष 1999 का है जब एक 5 साल के बच्चे निवासी रजोल तहसील धर्मशाला को उसके मां-बाप मामा के पास छोड़ गए थे। मामा ने बच्चे को अपने साथ सुलाया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। मामा ने उसे धमकी भी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। उसके बाद भी वह उसके साथ कुकर्म करता रहा।उसके बाद जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपने मां-बाप को यह बात बताई। उस समय इस बात क ो 14 साल हो गए थे। उन्होंने इस बारे मे जब बच्चे के मामा से पूछा तो उसने उन्हें भी धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। इस पर बच्चे के बाप ने कांगड़ा थाना मे आकर 12 अगस्त, 2013 को रिपोर्ट लिखवाई।

 

पुलिस ने मामला धारा 377 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामला कोर्ट में दाखिल किया। केस की सुनवाई के दौरान बच्चे, मां-बाप, बहन व अन्य गवाहों के बयानों व मैडीकल रिपोर्ट पर आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 377 के तहत 3 साल व धारा 506 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में आरोपी की एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी। दोषी को 5 साल की सजा व 60 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।

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