बजट सत्र : मुख्यमंत्री ने सदन में रखा अनुपूरक बजट

Edited By ,Updated: 11 Mar, 2015 08:33 PM

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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक बजट रखा। ये अनुपूरक अनुदान मांगें कुल 7753.60 करोड़ रुपए की हैं।

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक बजट रखा। ये अनुपूरक अनुदान मांगें कुल 7753.60 करोड़ रुपए की हैं। इसमें से 6078.39 करोड़ रुपए गैर-योजना स्कीमों, 269.76 करोड़ रुपए योजना और 1405.45 करोड़ रुपए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध करवाए गए हैं।

गैर-योजना व्यय में 5782.01 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अर्थोपाय एवं अग्रिम के भुगतान, 63.92 करोड़ रुपए पुलिस व इससे संबद्ध संगठन, 55.12 करोड़ रुपए हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को ऋणों पर उपदान, 28.75 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पैंशन, 18.52 करोड़ रुपए वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के नवीनीकरण व लंबित दायित्व के लिए, 18.04 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए 13वें वित्तायोग व राज्य वित्तायोग के अंतर्गत, 13.09 करोड़ रुपए सामान्य शिक्षा और 12.87 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदाआें के लिए रखे गए हैं।

योजना स्कीमों के अंतर्गत मुख्य व्यय 51.63 करोड़ रुपए पेयजल और सिंचाई योजनाआें, 47.62 करोड़ रुपए राज्य हिस्से के रूप में हाईड्रो पावर परियोजनाओं में निवेश हेतु, 32.99 करोड़ रुपए राज्य परिवहन निगम को सहायता अनुदान व बस स्टैंड के निर्माण, 29.03 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों, 24.50 लाख करोड़ रुपए सड़कों और पुलों के रखरखाव व निर्माण कार्यों और 21.70 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व सर्वशिक्षा अभियान के लिए रखे गए हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाआें के अंतर्गत इसमें से अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाआें, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान प्राप्त हुए धनराशि के लिए प्रस्तावित हैं। इनमें से विशेषतया 355.43 करोड़ रुपए मनरेगा, 159.07 करोड़ रुपए स्वां नदी के तटीकरण, 146.92 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 117.55 करोड़ रुपए सर्वशिक्षा अभियान, 89.12 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, 84.40 करोड़ रुपए पीएमजीएसवाई और 42.35 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास सेवाआें के लिए प्रस्तावित हैं। अनुदान मांगों को प्रस्तुत करने के बाद इसे चर्चा एवं मतदान के बाद पारित किया जाएगा।

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