Edited By ,Updated: 02 Apr, 2015 09:04 PM
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को एक बार फिर आयकर मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। वीरभद्र सिंह व उनके परिवार के सदस्यों ने आयकर जांच को चंडीगढ़ शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है।
शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को एक बार फिर आयकर मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। वीरभद्र सिंह व उनके परिवार के सदस्यों ने आयकर जांच को चंडीगढ़ शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है। न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने वीरभद्र सिंह व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आयकर विभाग के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है।
आयकर आयुक्त शिमला ने 20 जनवरी, 2015 को प्रार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के अनुसार प्रार्थियों से पूछा गया था कि क्यों न उनके आयकर जांच के मामलों को चंडीगढ़ स्थानांतरित किया जाए। आयकर विभाग का कहना है कि चंडीगढ़ कार्यालय में सभी मामलों को केंद्रीयकृत किया जाना जरूरी है ताकि मामले की गहनता से जांच की जा सके। प्रार्थियों का आरोप है कि कारण बताओ नोटिस के पश्चात उन्होंने विभाग से सभी जरूरी दस्तावेजों की मांग की परंतु विभाग ने उनकी मांग को ठुकरा दिया।
प्रार्थियों का कहना है कि उन्हें सुनवाई का उचित मौका नहीं दिया जा रहा है। संपत्तियों की जांच की जानी है तो वे सभी हिमाचल प्रदेश में हैं जिसका क्षेत्राधिकार शिमला कार्यालय के तहत आता है। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए 20 जनवरी के कारण बताओ नोटिस पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी।