पनामा पेपर्स मामले में शरीफ के बेटों पर कसा कानूनी शिकंजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Nov, 2017 07:29 PM

advance court advocates to indict sharif sons

पनामा पेपर मामले में उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के फैसले के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 8 सितम्बर को शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन, पुत्री मरियम एवं दामाद मोहम्मद सफदर के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे

इस्लामाबाद: पनाम पेपर्स मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटों की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लंदन में रह रहे पुत्रों को पनामा पेपर मामले में भगोड़ा घोषित करने की दिशा में मंगलवार को और आगे बढ़ गई। 

पनामा पेपर मामले में उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के फैसले के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गत आठ सितम्बर को शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन, पुत्री मरियम एवं दामाद मोहम्मद सफदर के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे।

एक अन्य मामला अदालत के फैसले के आधार पर वित्त मंत्री इसाक डार के खिलाफ दायर किया गया था।  जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने गत महीने शरीफ के पुत्रों के मामले को परिवार से अलग कर दिया था और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, क्योंकि वर्तमान में लंदन में रह रहे दोनों भाई एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। 

अदालत ने गत 10 अक्तूबर को दोनों को फरार घोषित कर दिया था और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए 30 दिन की समयसीमा निर्धारित की थी जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। एनएबी अभियोजक ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए मंगलवार को एक क्रियान्वयन रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अदालत से उन्हें भगोड़ा घोषित करने का भी आग्रह किया। यद्यपि न्यायाधीश ने अपना निर्णय घोषित किये बिना कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।  

बता दें, दोनों भाई लंदन में रहते हैं और सभी तीन मामलों में आरोप हैं। इन मामलों में एवेनफील्ड प्रोपर्टीज, अजीजिया स्टील मिल्स एंड हिल मेटल्स इस्टैब्लिशमेंट और फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड शामिल हैं।
 

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