ईरान में 39 वर्ष बाद महिलाओं के लिए ड्रेस कोड में छूट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Dec, 2017 09:36 PM

dress code for women after 39 years in iran

ईरान में सरकार ने मुस्लिम ड्रेस कोड को और सरल बनाते हुए कहा है कि अब महिलाएं घर के बाहर बिना सर ढके निकल सकती हैं और इसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। तेहरान पुलिस के मुताबिक 1979 में इस्लामिक कानून स्थापित होने.....

तेहरान: ईरान में सरकार ने मुस्लिम ड्रेस कोड को और सरल बनाते हुए कहा है कि अब महिलाएं घर के बाहर बिना सर ढके निकल सकती हैं और इसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। तेहरान पुलिस के मुताबिक 1979 में इस्लामिक कानून स्थापित होने के 39 वर्ष बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

पुलिस ने 27 दिसंबर को घोषणा करते हुए कहा था कि महिलाओं को देश में लागू मुस्लिम ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके तहत उन महिलाओं को बड़े और ढीले कपड़े पहनने, नाखूनों पर पॉलिश न करने, ज्यादा श्रृंगार पर प्रतिबंध और सर को बांधने के नियम से मुक्ति मिल गई है। तेहरान पुलिस प्रमुख हुसैन रहीमी ने कहा कि इस्लामिक ड्रेस कोड को नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 

स्थानीय मीडिया के अनुसार रहीमी ने कहा कि प्रशासन उन महिलाओं के लिए नरम दृष्टिकोण अपना रहा है जो इस्लामिक ड्रेसकोड को स्वीकार नहीं सकी हैं, जो सजा के मुकाबले शिक्षा को वरीयता देती हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 100 से ज्यादा परामर्श केन्द्र खोले गए हैं। गौरतलब है कि ईरान की महिलाएं पारंपरिक मुस्लिम ड्रेस कोड से लंबे समय से परेशान थीं जिसमें वे नाखूनों पर पॉलिश नहीं कर सकती थीं, सर ढकने के लिए रूमाल बांधकर निकलना पड़ता था। 

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