Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Oct, 2017 10:33 AM
पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सहित 260 से अधिक सांसदों को देश के चुनाव आयोग ने संपत्तियों और देनदारी की जानकारी मुहैया न कराने की वजह से निलंबित कर दिया है...
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सहित 260 से अधिक सांसदों को देश के चुनाव आयोग ने संपत्तियों और देनदारी की जानकारी मुहैया न कराने की वजह से निलंबित कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सात सीनेटर, 71 एमएनए, पंजाब असेंबली के 84 सदस्य, सिंध असेंबली के 50 सदस्य, खैबर पख्तूख्वा के 38 सदस्य और बलूचिस्तान के 11 सदस्यों को निलंबित किया गया है।
चुनाव आयोग ने संसद और प्रांतीय असैंबली के सदस्यों को अपनी, पति-पत्नी और निर्भर रहने वाले लोगों की संपत्तियों और देनदारी का ब्योरा 30 सितंबर मुहैया कराने को कहा था और ऐसा नहीं करने वालों को उनकी सदस्यता रद्द करने की चेतावनी दी थी। चुनाव आयोग ने जन-प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम (ROPA) की उपधारा 42ए के तहत यह कार्रवाई की है। यह उपधारा कहती है कि सभी सांसदों व विधायकों को हर साल अपनी सभी परिसंपत्तियों व देनदारियों का विवरण प्रदान करना होगा।
सैन्य तानाशाह परवेश मुशर्रफ के शासनकाल में यह कानून लाया गया था, ताकि बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच हो सके। हालांकि अब तक यह अप्रभावी ही साबित हुआ है। निलंबित किए गए कई सांसदों ने इसे 'टूथलेस' या 'अप्रभावी' कहकर आलोचना की है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को संपत्तियों का ब्योरा देकर कोई भी सांसद अपना निलंबन वापस करवा सकता है।