Edited By ,Updated: 05 Nov, 2016 01:42 PM
सिंगापुर की अपनी पूर्व पत्नी का गला काटने वाले एक भारतीय नागरिक को 8 साल जेल और नौ बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई है...
सिंगापुर: सिंगापुर की अपनी पूर्व पत्नी का गला काटने वाले एक भारतीय नागरिक को 8 साल जेल और नौ बेंत मारे जाने की सजा सुनाई गई है। मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सिंगापुर में रहने के लिए वीजा की अवधि बढ़ाने में मदद की मांग और अपनी एक वर्षीय बेटी से मिलने की अनुमति नहीं देने पर कृष्णन करुणाकर ने अपनी पत्नी बूमीचेलवी रामासामी (38) का अक्बतूर 2013 में गला काट दिया था।
द स्ट्रैट्स टाइम्स की खबर के मुताबिक, कृष्णन ने दावा किया कि उसकी पत्नी का एक प्रेम संबंध था इसलिए वे अलग हो गये थे।उप लोक अभियोजक मोहम्मद फैजल (45) ने इस मामले को ‘झूठा पाया’ और अलग होने का कारण पीड़ित थी, इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने दलील दी कि पीड़ित पर आरोप लगाने वाले कृष्णन में ‘निश्चित रूप से इससे कोई पछतावा’ नहीं दिख रहा है।