Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Nov, 2017 07:51 PM
आतंकवाद की शरणस्थली बने पाकिस्तान का चेहरा एक फिर बेनकाब हो गया है। पाक की एक अदालत ने 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने से इंकार कर दिया है...
लाहौरः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की रिहाई का आदेश दिया है। वह जनवरी से नजरबंद था। नजरबंदी की मियाद को तीन महीने बढ़ाने के सरकार के आग्रह को खारिज करते हुए बोर्ड ने आज सईद की रिहाई का आदेश दिया।
बोर्ड ने कहा, ‘‘अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है।’’ पिछले महीने बोर्ड ने सईद की हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ाने की इजाजत दी थी और यह मियाद इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। बोर्ड के आदेश के बाद सईद की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
हाफिज सईद को रिहा करने पर भारत हैरान नहीं
भारतीय राजनयिक सूत्रों ने कहा है कि यह हैरान करने वाली बात नहीं है। हाफिज सईद को पाकिस्तान शुरू से ही संरक्षण प्रदान करता रहा है और वह किसी भी कीमत पर उसे 26-11 कांड के लिये दोषी नहीं ठहरा सकता है।यहां अधिकारियों ने कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ पूख्ता सबूत पेश नहीं किये गए। भारत ने कई साल पहले ही हाफिज सईद के खिलाफ समुचित सबूत पेश किये हैं लेकिन पाकिस्तान कई तरह की बहानेबाजी कर इससे इनकार करता रहा है। सूत्रों ने कहा कि अमरीकी नाराजगी से बचने के लिये पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज सईद की नजरबंदी की अवधि बढाने की अर्जी दी थी लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहां सूत्रों ने कहा कि इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के प्रति गम्भीर नहीं है।
पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में सूत्रों ने कहा कि जाधव की पत्नी के साथ मां को भी मिलने देने के भारत के आग्रह का पाकिस्तान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। सूूत्रों के मुताबिक मानवीय आधार पर पाकिस्तान जाधव की मां को उससे मिलने से नहीं रोक सकता है। सूत्रों ने कहा कि भारत यह उम्मीद कर रहा है कि चूंकि जाधव की पत्नी को मिलने देने का प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से आया था इसलिये उनकी मां को भी साथ में मिलने देने से पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता । उल्लेखनीय है कि भारत ने कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान से आग्रह किया था कि जाधव की मां को पाकिस्तान जाने का वीजा दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि जाधव की पत्नी को मिलने देने की अनुमति दी जा सकती है।
जाधव को पिछले साल मार्च में ईरान से अगवा किया गया था और उस पर पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत ने पिछले साल ही जाधव से भारतीय राजनयिक स्टाफ को मिलने देने का आग्रह किया था लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया ।